अबू सलेम को सात साल की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम को सात साल के सख़्त कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सलेम को इस मामले में 26 मई को दोषी करार दिया था। खबरों के मुताबिक मामला 2002 का है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले कारोबारी अशोक गुप्ता ने अबू सलेम के खिलाफ अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज़ कराया था। इसमें बताया गया था कि सलेम ने उनसे पांच करोड़ रुपए रंगदारी के तौर पर मांगे हैं। अदालत ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अबू सलेम को सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि 1993 के श्रृंखलाबद्ध मुंबई बम धमाकों के आरोपित सलेम को आजीवन कारावास की सजा हुई है। वह इस वक्त मुंबई तलोजा जेल में सजा काट रहा है। उसे 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। उस पर हत्या और जबरन वसूली जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। सलेम पर यह भी आरोप है कि मुंबई में बम धमाके करने के बाद वह भोपाल से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था।

 

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