पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा सहित आठ अन्य आरोपियों दोषी करार

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज (बुधवार) कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सात अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया है। सभी आरोपियों को कल (गुरुवार) सजा सुनाई जाएगी। एचसी गुप्ता कोल ब्लॉक आवंटन के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन थे।
यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि(वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है. कोड़ा, गुप्ता और कंपनी के अलावा, मामले में अन्य आरोपियों झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, दो लोक सेवक– बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान को भी दोषी करार दिया गया है। इनको अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी(आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 409 (सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में दोषी पाया है। जिरह के दौरान सीबीआई ने कहा था कि कंपनी ने आठ जनवरी 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोयला खंड आवंटन करने की अनुशंसा नहीं की बल्कि 36वीं अनुवीक्षण समिति (स्क्रींनिग कमेटी) ने आरोपित कंपनी को खंड आवंटित करने की सिफारिश की थी।
सीबीआई ने कहा कि अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष गुप्ता ने कोयला मंत्रालय का प्रभार भी देख रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कथित तौर पर इन तथ्यों को छुपाया कि झारखंड सरकार ने वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक आवंटन करने की सिफारिश नहीं की थी। एजेंसी ने कहा कि कोड़ा, बसु और दो आरोपी लोकसेवकों ने वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक आवंटित करने के पक्ष में साजिश रची थी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.