सुहैब इलियासी को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

 

नई दिल्ली। । इंडियाज मोस्ट वांटेड के निर्माता सुहैब इलियासी को सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। सुहैब ने सजा निलंबित करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इलियासी की अपील हाईकोर्ट में अभी लंबित है। हाईकोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। पिछले 26 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुहैब इलियासी को उनकी दूसरी पत्नी की बीमारी को ध्यान में रखते हुए एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी।
सुहैब इलियासी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए सुहैब इलियासी की नियमित जमानत अर्जी का विरोध किया था। सुहैब इलियासी ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कड़कडड़ूमा कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है। 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली की कड़कडड़ूमा कोर्ट ने सुहेब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एडिशनल सेशंस जज संजीव मल्होत्रा ने सुहैब इलियासी को दस लाख रुपये का मुआवजा और दो लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया था।
अंजू की बहन ने सुहेब इलियासी पर ये केस दायर किया था ।10 जनवरी, 2000 को सुहैब की पत्नी अंजू मृत पाई गई थीं। इलियासी पर शुरू में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उनके खिलाफ हत्या का मामला भी चलाया जाए। सुहेब इलियासी 1998 में पॉपुलर टीवी क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड को होस्ट करने के कारण चर्चा में आए थे।

 

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