सुहैब इलियासी को उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मशहूर एंकर सुहैब इलियासी को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इलियासी को कोर्ट ने 16 दिसंबर के दिन उनकी पत्नी अंजू की हत्या का दोषी करार दिया था। टेलीविजन की दुनिया में कभी बेस्ट क्राइम शो रहे ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के होस्ट और प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी पर साल 2000 में पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा था। 11 जनवरी 2000 को सुहैब की पत्नी अंजू इलियासी को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन वो बच नहीं सकी थी। उसके शरीर पर कई जगह चाकू घोंपे गए थे। तब पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना था। उस वक्त अंजू की उम्र तीस साल थी।
इसके कुछ महीने बाद अंजू की मां और बहन ने सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से मामले की तहकीकात कराने की गुजारिश की थी। इन लोगों का आरोप था कि सुहैब ने अंजू को आत्महत्या के लिए उकसाया है। इसके बाद पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज मांगने के आरोप में सुहैब इलियासी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुहैब पर पत्नी को हत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगे। बाद में जब अंजू का ऑटोप्सी रिपोर्ट आया तो उसमें खुलासा हुआ कि कोई खुद इस तरह से चाकू गोदकर आत्महत्या नहीं कर सकता। यह हत्या का मामला हो सकता है।इस केस में मोड़ कई साल बाद आया जब अंजू की मां ने सुहैब को हत्या के आरोप में ट्रायल कराने की गुजारिश अदालत से की। तब ट्रायल कोर्ट ने अंजू की मां की मांग को खारिज कर दिया। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2014 में कड़कड़डूमा कोर्ट को आदेश दिया कि सुहैब का ट्रायल मर्डर केस में भी चलाया जाय।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.