नई दिल्ली। उत्तर दिल्ली में 90 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने वाली प्रमुख विद्युत वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टाटा पावर–डीडीएल) बिजली चोरी एवं डिस्कनेक्टेड कनेक्शन से जुड़े मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेगी।
यह राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से शनिवार, 10 जनवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन PLA-1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली–110085 (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के पास) में किया जाएगा।
जो उपभोक्ता अपने लंबित मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि और समय पर स्थल पर उपस्थित हो सकते हैं। सभी प्रतिभागियों को मान्य सरकारी फोटो पहचान पत्र के साथ बिजली चोरी से संबंधित बिल या डिस्कनेक्टेड कनेक्शन का बिल साथ लाना अनिवार्य होगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत उपभोक्ताओं को बिजली चोरी और डिस्कनेक्टेड कनेक्शन से जुड़े मामलों का मौके पर सौहार्दपूर्ण समाधान करने का अवसर प्रदान करती है। यदि उपभोक्ता इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, तो उनके विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 और डीईआरसी नियमों के अंतर्गत आपराधिक अथवा दीवानी कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा, उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट (DD), चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, विभिन्न ऑनलाइन भुगतान माध्यमों या नकद के जरिए भी कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए टाटा पावर–डीडीएल सोशल मीडिया, एसएमएस और अन्य संचार माध्यमों के जरिए उपभोक्ताओं को लगातार जानकारी उपलब्ध करा रहा है।

