नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी-टॉकी समेत रेडियो उपकरणों की अवैध बिक्री और लिस्टिंग को रोकने के लिए “गाइडलाइंस 2025” जारी की हैं। यह दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय (MHA) और दूरसंचार विभाग (DoT) से विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। गाइडलाइंस के अनुसार, अब केवल प्रमाणित और स्वीकृत उपकरण ही ऑनलाइन बेचे जा सकेंगे। उत्पाद लिस्टिंग में फ्रीक्वेंसी रेंज, तकनीकी जानकारी और लाइसेंस की स्थिति स्पष्ट रूप से देनी होगी। बिना जरूरी जानकारी के लिस्टिंग हटाई जाएगी।
CCPA ने पहले ही 16,970 लिस्टिंग की जांच कर 13 नोटिस जारी किए हैं। इन नियमों का उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

