भारी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का स्वागत किया डीजीटीए ने


नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दिल्ली और एनसीआर के ट्रांसपोर्टरों और ट्रक मालिकों की सबसे बड़ी और पुरानी संस्था है जो ट्रांसपोर्टर और ट्रक मालिकों के हित के लिए हमेसा तत्पर रहती है। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी डीजीटीए के अध्यक्ष परमजीत सिंह गोल्डी ने कहा कि परिवहन मंत्रालय ने भारी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता को मोटर वाहिकल ऐक्ट में संशोधन करने के  लिए प्रस्ताव  रखा है। अभी तक बस-ट्रक जैसे भारी वाहनों के चालकों को लाइसेंस आठवीं पास होने पर ही मिलता था। मंत्रालय ने इसे एक बाधा मानते हुए इस अनिवार्य प्रावधान में संशोधन का फैसला लेने पर विचार कर रही  है।

परमजीत सिंह गोल्डी ने बताया कि इस फैसले का दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन स्वागत करती है। इस प्रस्ताव के लागू  होने से वे सभी स्किल्ड ड्राइवर भी अपना  लाइसेंस बना सकते है जो अभी तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं होने  के कारण  अपना ड्राइविंग  लाइसेंस नहीं बना पा रहे थे। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का भी मानना है की ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे यह साबित कर सकें कि अशिक्षित ड्राइवरों के कारण ज्यादा हादसे होते हैं। विभाग का कहना है कि ड्राइवर की नौकरी के लिए आठवीं पास होना एक तरह से बाधा ही है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से ट्रक मालिकों और ट्रांस्पोर्टरों को भारी वाहन  चालकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और रोजगार में भी बृद्धि होगी।

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