मुस्लिम पक्ष ने की एडवोकेट रीना सिंह के दावों पर आपत्ति बोला, वक्फ ट्रिब्यूनल में हो विवाद का हल

प्रयागराज। मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक जैन की अदालत में सुनवाई चल रही है । सुनवाई मंगलवार को भी होगी इसी बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता तसलीमा अजीज अहमदी ने पिछले दिनों हिंदू पक्ष की अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट रीना एन सिंह के द्वारा कही गई बात का प्रतिकार किया है।
मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट रीना सिंह के दावों पर और उनकी प्रार्थना पर आपत्ति जताई है।

रीना एन सिंह ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का चरित्र रहा है कि वह पहले किसी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है फिर उसकी प्रकृति को बदलता है फिर उसे अपनी संपत्ति बना लेता है।
रीना सिंह ने अदालत के समक्ष यह भी कहा था कि इस मामले में वक्फ अधिनियम के प्रावधान बिल्कुल नहीं लागू होते हैं और यह संपत्ति वक्फ की नहीं है इन्हीं बातों का प्रतिकार करते हुए अजीज अहमदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा कि इस विवाद का हल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही हो सकता है।
क्योंकि 12 अक्टूबर 1968 को हिंदू और मुस्लिम पत्रकारों के द्वारा एक समझौता किया गया था वहीं पर एडवोकेट रीना एन सिंह ने हिंदुओं का पक्ष रखते हुए इस समझौते को ही गलत बताया है और इस समझौते को भी उन्होंने चुनौती दी है ।
मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.