नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शराब खरीदने की उम्र 25 वर्ष करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कुश कालरा ने अपने वकील चारु वली खन्ना के जरिये याचिका दायर की है । याचिका में कहा गया है कि कई राज्यों में शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच है जबकि दिल्ली में ये उम्र 25 वर्ष है। याचिका में दिल्ली आबकारी एक्ट 2009 की धारा 23 को निरस्त करने की मांग की गई है। ये धारा दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव करता है। याचिका में एक्ट के प्रस्तावना का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि ये कानून शराब और अन्य मद्य के निर्माण, निर्यात, आयात, परिवहन, खरीदने और बेचने से जुड़ा हुआ है। याचिका में कहा गया है कि इन कामों की जि मेदारी के लिए उम्र का बड़ा महत्व है। ये जि मेदारी केवल अल्कोहल के उपयोग की दृष्टि से ही तय नहीं होती है बल्कि ये समाज और काननू की नजर से भी जि मेदार होनी चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि भारत में शादी की न्यूनतम उम्र 18 और 21 वर्ष है । स्थायी ड्राईविंग लाईसेंस और मतदाता की न्यूनतम 18 वर्ष है। याचिका में कहा गया है कि शराब का उपयोग करने के लिए दिल्ली में न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है जबकि यूपी में 21 वर्ष, राजस्थान में 18 वर्ष गोवा में 21 वर्ष, तेलंगाना में 21 वर्ष , पुड्डुचेरी में 18 वर्ष और झारखंड और बिहार में 21 वर्ष और सिक्किम में 18 वर्ष है। याचिका में कहा गया है कि याचिका दाखिल करने का मकसद दिल्ली में शराब को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि दिल्ली में जि मेदारी से शराब के बेचने और उसका उपयोग करना है।