क्लिअरटैक्स ने ऑफलाइन जीएसटी ​कैल्कुलेटर शुरू किया

नई दिल्ली। टैक्स ई—फाइलिंग व अनुपालन प्लेटफार्म क्लिअरटैक्स ने व्यापारों के मासिक जीएसटी भुगतान का पता लगाने में उनकी मदद करने के लिए एक ऑफलाइन कैल्कुलेटर शुरू किया है। इस जीएसटी कैल्कुलेटर को किसी भी कम्प्यूटर में डाउनलोड किया जा सकता है जिसमें सामान्य काम करने की क्षमता हो और वह पूरी तरह से ऑफलाइन उपयोग किए जाने में सक्षम हो। इस टूल से, ट्रेडर्स, सीए व टैक्स व्यावसायिक बस कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देकर ही अपनी पूरी टैक्स देयता की गणना कर सकते हैं जैसे कि नकद व क्रेडिट लेजर का आरंभिक शेष, रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत दर्ज की गई खरीदियां आदि। एक बार ये सभी आंकड़े डाल दिए जाए, तो अपने आप ही ब्याज व विलंब शुल्क के साथ, यदि कोई हो तो, जीएसटी देयता की गणना कर दी जाती है।
क्लिअरटैक्स के सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा, “एक नया कानून अपने साथ नई तरह की चुनौतियां लाता है और दिक्कतें व समस्याएं आम बात हैं। कुछ व्यापार अब भी इसका पालन करने में दिक्कतों में सामना कर रहे हैं। जीएसटी परिषद के बड़ी समस्याओं को पहचानने के साथ ही, जीएसटी टैक्स के भुगतान की गणना करने में त्रुटि की समस्या को दूर करना और टैक्स के भुगतान को मैनेज करना बहुत जरूरी है। हमारे ऑफलाइन टूल, जीएसटी कैल्कुलेटर का इस्तेमाल करके, व्यापार फंड्स को व्यवस्थित कर सकते हैं और किसी आर्थिक दंड या ब्याज से बचते हुए समय से भुगतान कर सकते हैं।”
आउटपुट टैक्स देयता की गणना आपूर्ति व एडवांस के कुल मूल्य के साथ जीएसटी दर का गुणा करके की जाती है। जाने वाली आपूर्ति पर जीएसटी को लिया जाता है और रिवर्स चार्ज व आने वाली आपूर्ति पर देय जीएसटी को घटाया जाता है। एक महीने के जीएसटी देय पर आते हुए इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के आरंभिक शेष और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर भी विचार किया जाता है। 6 अक्टूबर 2017 को हुई 22वीं जीएसटी परिषद की मीटिंग के अनुसार, 1.5 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को सामग्रियों की आपूर्ति के निमित्त प्राप्त एडवांस पर जीएसटी का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के लेन—देनों पर जीएसटी का भुगतान सामग्रियों की आपूर्ति होने पर ही किया जाएगा।
भुगतान न किए गए करों पर अर्थदंड के रूप में 18% प्रति वर्ष के ब्याज का भुगतान करना है, जबकि समय पर मासिक जीएसटीआर फाइल न कर पाने से उन्हें डेडलाइन पार करने पर प्रति दिन 200 रुपए (अधिकतम 5,000 रुपए) का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, व्यापारों को आसानी से अनुपालन की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने के लिए, सरकार ने अगस्त व सितंबर माह के लिए भरे जाने वाले, जीएसटीआर—3बी के लिए 200 रुपए प्रति दिन के विलंब शुल्क में छूट दे दी है। इन सभी नियमों के साथ जीएसटी देयता की गणना करना आसान काम नीहं है, और हर किसी के लिए इस प्रक्रिया को आसान बना रहा है क्लिअरटैक्स जीएसटी कैल्कुलेटर।

Leave a Reply

Your email address will not be published.