कार्ति को 6 मार्च तक सीबीआइ की कस्टडी में

नयी दिल्ली : इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की कंपनी आइएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे को गुरुवार को कोर्ट ने 6 मार्च तक सीबीआइ की हिरासत में भेज दिया है. सीबीआइ ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी. वहीं, कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआइ की दलीलों का विरोध करते हुए कार्ति को जमानत देने की अपील की. कोर्ट ने दोनों की दलीलों को खारिज करते हुए 6 मार्च तक के लिए सीबीआइ को कार्ति की कस्टडी सौंप दी.
कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम (46) के वकील को सुबह और शाम 1-1 घंटे मिलने की अनुमति दी है. घर में बने खाने की इजाजत नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पर्चे पर लिखी दवाइयों को ले जाने की अनुमति होगी. इससे पहले, बहस के दौरान सीबीआई ने कुछ गोपनीय दस्तावेज जज के सामने रखे और कस्टडी मांगी. कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया था.एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि उसके हाथ कुछ ई-मेल और इन्वॉयस लगे हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आइएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने के दौरान एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) को भुगतान किया गया. उधर, इसी मामले में कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट को 7 मार्च तक जेल भेज दिया गया.
कार्ति की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि वे जांच एजेंसी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सीबीआई ने कहा कि असहयोग और लगातार विदेशी यात्राओं के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया. कार्ति की गिरफ्तारी का कारण बने ताजा सबूत आईएनएक्स मीडिया की पूर्व निदेशक इंद्राणी मुखर्जी के बयान पर आधारित है, जिसे सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था. उधर, कार्ति चिदंबरम ने कहा कि उन पर सभी आरोप उनके पिता पी चिदंबरम को निशाना बनाने के लिहाज से लगाये गये हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति को 15 दिन हिरासत में भेजने का आग्रह करते हुए सीबीआई के वकीलों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुमित आनंद के समक्ष दलील दी कि कार्ति ने जांच में सहयोग नहीं किया था. वह लगातार विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, जिससे ‘सबूतों के साथ उनके और अन्य के द्वारा छेड़छाड़ की आशंकाओं की पुष्टि होती है’.सीबीआई अभियोजकों वीके शर्मा और पद्मिनी सिंह ने दलील दी कि कार्ति को गिरफ्तार किये जाने का एक और आधार यह है कि एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया (पी) लिमिटेड की पूर्व निदेशक इंद्राणी मुखर्जी के 17 फरवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किये थे. इंद्राणी ने कहा था कि यहां हयात होटल में आईएनएक्स मीडिया की तरफ से कार्ति को 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिले थे.

 

 

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