पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को 21 नवंबर को मिलेगी सजा

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव व चाईबासा के तत्कालीन उपायुक्त सजल चक्रवर्ती को दोषी करार दे दिया गया. 21 नवंबर को सजा पर फैसला होगा. चारा घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आज फैसला सुना दिया. सजल सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत में उपस्थित थे. चाईबासा कोषागार से 37.70 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले की कांड संख्या आरसी 20ए/96 में आरोपी थे. चारा घोटाला मामले में उन पर आरोप था कि उपायुक्त होते हुए भी उन्होंने कोषागार पर नियंत्रण नहीं रखा और उनकी लापरवाही के कारण इतनी भारी मात्रा में अवैध रूप से राशि की निकासी हुई. चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले से जुड़े 32 आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, डॉ. जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, आरके राणा समेत 32 आरोपी इस मामले में फैसले का इंतजार कर रहे हैं. कोर्ट सुनवाई पूरी होने के बाद सभी आऱोपियों को बचाव पक्ष में गवाह पेश करने का अवसर देगा.

(साभार: प्रभात खबर)

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