सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को कहा. दादागिरी नहीं चलेगी

नई दिल्ली: दिल्ली में सीलिंग से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित संशोधन पर रोक लगा दी और कोर्ट ने डीडीए पर मास्टर प्लान में संशोधन को लेकर हलफनामा दाखिल ना करने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, ये दादागिरी नहीं चलेगी. कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक इकाइयों को राहत देने के लिए डीडीए ने FAR बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को कहा था कि मास्टर प्लान में संशोधन की जरूरत क्यों है और क्या इससे पहले पर्यावरण को लेकर कोई स्टडी की गई. डीडीए आप ये नहीं बता सकते कि आप वो ही करेंगे जो आपका मन करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने विधायक ओपी शर्मा और निगम पार्षद गुजन गुप्ता को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ ड्राइव के दौरान नारेबाजी क्यों की. आप CM या PM के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते. हालांकि कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई से मुक्त किया. बता दें कि कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए थे. दरअसल, मॉनिटरिंग कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब वो शाहदरा में हुए अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए गए थे तो उन्होंने रुकावट पैदा की थी.

(साभार: एनडीटीवी इंडिया)

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