न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने पेश किया ये तीन बिल

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक पर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, “1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती रही। तीन कानून बदल जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा।”इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाना है। इसीलिए, हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
इन तीन विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह, अब ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’ होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ प्रस्थापित होगा। और इंडियन एविडेंट एक्ट, 1872 की जगह ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ प्रस्थापित होगा।’
इस बिल को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीनों बिल ऐतिहासिक हैं…ये भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करेंगे…पहले लोग भाग जाते थे और सुनवाई नहीं हो पाती थी…अब अगर अलग से भी सुनवाई करनी हो तो भी भगोड़ों और आतंकवादियों के लिए सुनवाई होगी…सजा दी जाएगी।

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