योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा

इलाहाबाद : साल 2007 के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुए सांप्रदायिक दंगा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है. इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चलेगा. साथ ही इस मामले में पुन: जांच की अपील को भी खारिज कर दिया है.
याचिका में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने से इन्कार करने के सरकारी आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गयी थी. कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. गौरतलब है कि गोरखपुर में साल 2007 में हुए दंगे योगी आदित्यनाथ के इशारों पर कराए जाने का आरोप लगाया गया था. इसी मामले में उनके खिलाफ केस चलाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.

 

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