पटना। चर्चित शिक्षाविद एवं खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर (फैजल खान) को फायरिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने इस मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड्स सहित कुल छह आरोपियों को भी जमानत प्रदान की।
हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज था मामला
खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत के आदेश के बाद उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया है।
पहले सुरक्षित रख लिया गया था फैसला
जानकारी के अनुसार, इस मामले में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर उर्फ फैजल खान के आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी भी तलब की थी। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया था कि पुलिस जांच पूरी कर केस डायरी प्रस्तुत कर चुकी है और सभी तथ्य उसमें दर्ज हैं।
गौरतलब है कि 10 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आदेश जारी नहीं हो सका था।
वकील ने क्या कहा?
खान सर के अधिवक्ता अरविंद सिंह महुआर ने बताया कि अदालत ने खान सर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि कथित हवाई फायरिंग मामले में जेल में बंद दोनों सुरक्षा कर्मियों सहित कुल छह लोगों को जमानत मिल गई है। उनके अनुसार, पुलिस ने निष्पक्ष जांच करते हुए वास्तविक तथ्यों को केस डायरी में दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला?
कदमकुआं थाना पुलिस ने 4 जून 2026 को खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर कथित गोलीबारी का वीडियो वायरल होने के बाद कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया था। इस मामले में खान सर, उनके दो सुरक्षा कर्मियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब अदालत से मिली राहत के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

