बिजली चोरी मामलों के जल्द समाधान के लिए 10 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली की 7 मिलियन आबादी को बिजली आपूर्ति कराने वाली प्रमुख बिजली सेवा-प्रदाता कंपनी टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टाटा पॉवर-डीडीएल) रविवार, 10 दिसंबर, 2023 के दिन दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर एक ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन करेगी। यह स्थानीय वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल, निकट पीएलए 1, उपकेंद्र इमारत 2/13, सेक्टर 13, रोहिणी, दिल्ली-110085 में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। अदालत में बिजली चोरी से संबंधित मामलों का तुरंत समाधान किया जाएगा।

आगामी लोक अदालत में भाग लेने के इच्छुक लोगों को 19124 डायल कर या eac.care@tatapower-ddl.com पर ईमेल भेजकर लोक अदालत के लिए रजिस्टर करना होगा। शिकायतकर्ताओं को लोक अदालत में अपनी फोटो आईडी और बिजली चोरी संबंधी बिल की प्रतिलिपि के साथ आना होगा।

उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर तत्कांल अपने लंबित मामलों का निपटारा कर सकते हैं। यदि उपभोक्ता बिजली चोरी बिलों/मामलों का निपटान करने में असफल रहते हैं, तो कंपनी उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत् आपराधिक मामला दायर कर सकते हैं। उपभोक्तार बिलों का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन माध्यभमों या कैश के जरिए कर सकते हैं।

टाटा पावर-डीडीएल इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभिन्नक चैनलों के माध्य म से उपभोक्तारओं को इस बारे में जानकारी दे रही है।

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