टाटा पावर-डीडीएल द्वारा 9 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में रह रही लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल ने बिजली चोरी और कटे हुए बिजली कनेक्शनों के तत्काल निपटान के लिए ‘नेशनल लोक अदालत’ में प्रतिभागिता करने की घोषणा की है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी शनिवार, 9 मई, 2026 को सवेरे 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के दौरान, स्थायी लोक अदालत-1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर – 13, रोहिणी, दिल्ली – 110085 (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के नज़दीक) में किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने लंबित/विवादित मामलों का निपटान करने के इच्छुक उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 19124 पर कॉल कर सकते हैं। बिजली चोरी के मामलों के संबंध में सुनवाई के लिए वे eac.care@tatapower-ddl.com पर, तथा कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि संबंधी विवादित मामलों के समाधान के लिए customercare@tatapower-ddl.com पर ईमेल भेज सकते हैं। रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को लंबित/विवादित मामलों के समाधान के लिए अपने मान्य फोटो पहचान-पत्र और बिजली चोरी या डिस्कनेक्टेड कनेक्शन संबंधी अपने बिलों को साथ लाना होगा। जो उपभोक्ता अपने विवादित बिलों का निपटारा चाहते हैं, वे अपने आधार कार्ड और संबंधित विवादित बिल की कॉपी लेकर सीधे स्थायी लोक अदालत-1 से संपर्क कर सकते हैं।
नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य बिजली चोरी तथा डिस्कनेक्शन मामलों में उपभोक्ताओं को ऑन-द-स्पॉट राहत/समाधान दिलाना होता है। यदि संबंधित उपभोक्ता इस अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते, तो टाटा पावर-डीडीएल ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनिधियम, 2003 तथा डीईआरसी विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत् कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान विभिन्न माध्यमों जैसे डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी), चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तथा ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से, अथवा नकद रूप में कर सकते हैं।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए, टाटा पावर-डीडीएल सोशल मीडिया, एसएमएस इत्यादि समेत अन्य कई चैनलों के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दे रही है।

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