नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में ऑटोमोबाइल और सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए जीएसटी दरों में महत्वपूर्ण कटौती को मंजूरी दी गई है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। दोपहिया वाहन, छोटी कारें, बसें, वाणिज्यिक वाहन और ऑटो-कंपोनेंट्स पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है, जबकि ट्रैक्टरों पर यह दर 12% से कम होकर 5% हो गई है।
इस निर्णय से वाहनों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे ग्रामीण और शहरी बाजारों में मांग बढ़ेगी। साथ ही, एमएसएमई और ऑटो-कंपोनेंट उद्योग को मजबूती मिलेगी और 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि यह कदम मेक इन इंडिया, स्वच्छ और कुशल गतिशीलता को बढ़ावा देगा और लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में मदद करेगा। यह सुधार सरल और स्थिर कर प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे उपभोक्ता और उद्योग दोनों लाभान्वित होंगे।

