पटना: प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान Khan Sir के संचालक खान सर ने उनके कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के दौरान सुरक्षा गार्ड द्वारा की गई कथित हवाई फायरिंग से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए Patna High Court का दरवाजा खटखटाया है।
मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
खान सर की ओर से दायर याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि उनके संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज को पुनः संचालित करने की अनुमति दी जाए तथा इस मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश जारी किया जाए।
याचिका में कहा गया है कि कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गार्ड द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी। अब इस घटना को लेकर दर्ज आपराधिक मामले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से राहत की मांग की गई है।
हाईकोर्ट द्वारा बिहार सरकार से जवाब तलब किए जाने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। फिलहाल अदालत के समक्ष यह प्रश्न है कि दर्ज एफआईआर और संस्थान पर लगाए गए प्रतिबंधों को कानूनी रूप से बरकरार रखा जाए या नहीं।
मामले पर अब सभी की निगाहें पटना हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई और बिहार सरकार के जवाब पर टिकी हैं।

